संवाददाता, मई 31 -- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गोमांस तस्करी के एक बड़े मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए बिजनौर निवासी गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट जालौन की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, पुलिस रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को संगठित अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2024 का है। उस समय एट थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय गुप्ता ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कोलकाता की ओर जा रहे एक कंटेनर को रोका था। तलाशी के दौरान कंटेनर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। बरामद मांस के नमूनों को जांच के लिए आगरा स्थित प्रयोगशाला...