अतिरिक्त शुल्क लेने वाले स्कूलों को समायोजित करनी होगी राशि
रांची, मई 10 -- रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के विपरीत फी वृद्धि करने वाले स्कूलों को अभिभावकों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क को मासिक फी में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को मोरहाबादी के आर्यभट्ट सभागार में निजी विद्यालयों के प्राचारियों, प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। बैठक में स्कूलों को 15 दिन के अंदर फी एडजस्टमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों के पिछले तीन वर्षों में शुल्क वृद्धि के विश्लेषण के दौरान जिले के 129 स्कूलों में से 92 द्वारा शुल्क वृद्धि में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इतना ही नहीं, बैठक में शामिल नहीं होने वाले स्कूलों प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.