नोएडा, सितम्बर 22 -- नोएडा, प्रमुख संवाददाता। उच्चतम न्यायालय ने सेक्टर-107 स्थित ग्रेट वैल्यू शरणम अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की ओर से अतिरिक्त एफएआर देने की मांग के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। यह परियोजना सेक्टर-107 में ग्रेट वैल्यू शरणम रियल्टी कंपनी की अल्ट्रा-लक्जरी प्रोजेक्ट एकानम परियोजना है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को गुण-दोष से रहित मानते हुए खारिज कर दिया था, जिससे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त एफएआर और राज्य सरकार के पुनरीक्षण आदेश बरकरार रहे। इस मामले में ग्रेट वैल्यू रियल्टी के निदेशक पायस अग्रवाल ने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश और इससे सभी हितधारकों के लिए आई स...