लखनऊ, सितम्बर 3 -- (कृपया डिजिटल में न लगाएं) कहा, अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के लिए किया जा सकता है आवश्यक बल का प्रयोग यह भी पढ़ें- Auraiya News: सार्वजनिक रास्ते से कब्जा हटाने का एसडीएम का आदेश बरकरार लखनऊ, विधि संवाददाता यह भी पढ़ें- Sasaram News: जिला परिषद की जमीन से अतिक्रमण हटाने की नोटिस ग्राम पंचायत की जमीनों से अतिक्रमण को हटाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत पारित बेदखली आदेश को लागू करने के लिए लंबी और पेचीदा प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि धारा 67 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है।न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पूजा देवी की ओर से दाखिल जनहित ...