अतिक्रमण नहीं हटाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
कटिहार, जुलाई 7 -- कुरसेला, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय राजमार्ग-31 की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक, पीआईयू बेगूसराय की ओर से जिले के दो अलग-अलग स्थानों पर कथित अनधिकृत कब्जे के खिलाफ प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित लोगों को सात दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाया गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात नियंत्रण) अधिनियम की धारा 26 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार, एनएचएआई के अधिकारियों ने राजमार्ग भूमि का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कटरिया में एनएच-31 के किलोमीटर 352 450 (राइट हैं...
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