बलिया, मार्च 19 -- बलिया, संवाददाता। जनपद के उप निबंधक कार्यालय परिसरों में अतिक्रमण करने वाले स्टाम्प वेंडरों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। उन्हें पहले खुद की दुकान अथवा उचित स्थान का साक्ष्य देना पड़ेगा। इसके बाद ही नया लाइसेंस बनेगा अथवा पुराने के नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी।उप निबंधक कार्यालय परिसर बैरिया में लम्बे समय से अतिक्रमण करने वाले स्टाम्प वेंडरों को पिछले दिनों प्रशासन ने हटवा दिया। इसके विरोध में वेंडरों ने न सिर्फ आंदोलन किया, बल्कि रजिस्ट्री कार्य का भी बहिष्कार कर दिया। इसके चलते लाखों रुपये सरकारी राजस्व का नुकसान भी हुआ। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री कार्यालयों के परिसर में अतिक्रमण करने वाले स्टाम्प वेंडरों का नवीनीकरण अथवा नया लाइसेंस तभी जारी किय...
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