नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लिए अडानी एंटरप्राइजेज को सफल बोलीदाता चुने जाने की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठाए। इस बीच, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अडानी एंटरप्राइजेज की बोली को चुने जाने के खिलाफ दायर वेदांता लिमिटेड की दो याचिकाओं पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की दो-सदस्यीय पीठ ने वेदांता, समाधान पेशेवर (आरपी), कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) और अन्य पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को दो दिन के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।क्या कहा वेदांता ने? वेदांता लिमिटेड की तरफ से पेश हुए वरिष्...
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