देहरादून, जून 21 -- जाखन में संपत्ति के लालच में हुई अजय भटेजा की हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपी शूटर राजन उर्फ जैकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश मदन राम की अदालत ने अपराध की गंभीरता और मामले की विवेचना जारी रहने का हवाला देते यह फैसला दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई तो अभियोजन ने कहा कि मृतक अजय भटेजा के सौतेले भाई और सह-आरोपी अमित भटेजा ने संपत्ति के लालच में राजन उर्फ जैकी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। घटना को अंजाम देने से पहले 23 मई 2025 को आरोपी राजन को जाखन और मसूरी स्थित संपत्तियां दिखाई गई थीं। फिर सुनियोजित तरीके से 25 मई 2025 को अजय भटेजा के घर पर उसकी हत्या कर दी गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है। एफआईआर में उसका नाम नहीं है और उसे एक साल बाद महज शक के आधार पर गिरफ्तार किया...