नई दिल्ली, जुलाई 16 -- नागपुर के एक उपभोक्ता आयोग ने वादे के अनुरूप अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं कराने को सेवा में कमी मानते हुए आईआईटी कोचिंग सेंटर को छात्र के पिता को 1.35 लाख रुपये की फीस लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही आयोग ने कहा कि संस्थान, शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए 25,000 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भी भुगतान करे। यह भी पढ़ें- 84,422 रुपये का चेक परिवादी को सौंपाआयोग का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस महीने की शुरुआत में दिए अपने आदेश में कहा कि विपक्षी पक्ष (आईआईटी प्वाइंट कोचिंग क्लासेज के निदेशक) बिना किसी उचित कारण के तय समय पर कक्षाएं शुरू करने में विफल रहा।सेवा में कमी का मामला आयोग ने कहा कि छात्रों को आकर्षित करने के लिए विवरणिका और विज्ञ...