इटावा औरैया, सितम्बर 9 -- इटावा। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने कोतवाली में दर्ज रंगदारी व एससीएसटी के मामले में सुनवाई के बाद आरोपियों के दायर किए अग्रिम जमानत के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। इकदिल क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुरा निवासी अंशु चौधरी उसके भाई भाई रेशु चौधरी के खिलाफ करनपुरा निवासी अंकित ने मार पीटकर व रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद अंशु व उसके भाई ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की अग्रिम जमानत के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। यह भी पढ़ें- अजीत भारती पर SC/ST एक्ट का मामला बनता है, अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार

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