दरभंगा, मई 1 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने गुरुवार को भारतीय साख व सहयोग समिति लिमिटेड, शाखा माधोपुर द्वारा जमाकर्ताओं का लगभग 80 लाख रुपये गबन के आरोप में सिमरी थाने में दर्ज कांड के आरोपी मो. वसीम खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने पत्नी को फांसी लगाकर हत्या करने के आरोप में सिंहवाड़ा थाने में दर्ज कांड के आरोपी बिरौल निवासी राकेश दास की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अमरेंद्र नारायण झा ने पक्ष रखा।
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