आरा, अप्रैल 11 -- आरा,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अगिआंव के विभिन्न स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति के सेवाकाल तीन साल पूरा होने के बाद भी विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है। इसको ले डीईओ मानवेंद्र कुमार राय ने अगिआंव बीईओ को निर्देश दिया है। पांच दिनों के अंदर अगठित स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समिति गठन करने की अधिसूचना जारी करते हुए आम सभा के माध्यम से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन करते हुए इसकी सूचना देने के लिए कहा गया है। डीईओ के अनुसार विद्यालय शिक्षा समिति के प्रत्येक तीन साल पर गठन व पुर्नगठन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित बीईओ को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति गठन व पुर्नगठन प्रक्रिया के सतत क्रियान्वयन व मूल्यांकन की जिम्मेवारी संबंधित बीईओ की ही है। ताकि स्कूल में अनुशासन, भवन...