आदित्यपुर, सितम्बर 2 -- गम्हरिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अब लाभुकों के बीच अगस्त माह के खाद्यान्न का वितरण 5 सितंबर तक किया जा सकेगा। आदेश में संबंधित अधिकारियों एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें। वितरण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का भी निर्देश दिया गया है।

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