बगहा, अप्रैल 10 -- कौशल झा बेतिया ,विधि संवाददाता। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के एक मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पचासी हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता गोवर्धना थाना क्षेत्र के बखरी बाजार निवासी सूरज कुमार है। साथ हीं कांड की पीड़िता को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश किया है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला यह है कि 14 जनवरी वर्ष 2024 को पीड़िता अपने मां एवं भाई के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर अपने नानी के यहां गई थी। नानी के घर के समीप स्कूल के पास जब वह खेल रह...