कौशाम्बी, जून 18 -- अगवा कर किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा से दंडित किया। दोषी को 20 हजार रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया है। अभियोजन के मुताबिक, कोखराज इलाके के एक गांव में रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 12 फरवरी 2022 को उसकी नाबालिग बेटी खेत से घर आ रही थी। रास्ते में गांव के ही राज कुमार ने अपने सगे भाई व तीन दोस्तों के साथ मिलकर बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा कायम कर किशोरी को बरामद किया। कोर्ट के समक्ष बयान में किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे बोलोरो से अगवा कर ले गए थे। उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाकर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा त्वरित न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत में चला।...