पटना, दिसम्बर 4 -- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को जनवरी, 2026 से जन-वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से हर लाभुक परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। वर्तमान में सात किलो गेहूं और 28 किलो चावल मिल रहा है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग ने गुरुवार को बताया है कि पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी (पीएचएच) के लाभुकों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न (दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल) का वितरण किया जाएगा। अभी इन्हें प्रति व्यक्ति एक किलो गेहूं और चार किलो चवाल मिल रहा है। विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित पात्र लाभुकों को वर्तमान में खाद्यान्न का वितरण 1:4 के अनुपात में किया जा रहा है। जनवरी से 2:3 के आधार पर अनाज का वितरण होगा।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.