विधि संवाददाता, अगस्त 21 -- बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में जलभराव की गंभीर स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नगर निगम के अफसरों को निर्देश दिया है कि शहर के सभी जलभराव वाले निचले इलाकों से अगले 24 घंटे में पानी निकालकर सफाई और सैनिटेशन का काम पूरा कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि जलभराव के कारण किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यह आदेश जल निकासी की व्यवस्था और ड्रेनेज मास्टर प्लान लागू न किए जाने के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। नगर आयुक्त प्रयागराज सीलम साईं तेजा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। कोर्ट ने नगर आयुक्त को चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में यह सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि ...