कानपुर, मई 18 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गैंगरेप में फंसाकर रंगदारी वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह माह में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए। यह भी कहा, यदि तय समय में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो याची को अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार रहेगा।होटल कारोबारी सुरेश पाल ने किदवईनगर थाने में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप उन्हें दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये की वसूली की गई। इसी मामले में अखिलेश दुबे की ओर से जिला न्यायालय और हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्...