बिजनौर, जून 8 -- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाने-पीने की चीजों को अखबार में लपेटकर बेचने या पैक करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि पैकेजिंग नियम 2018 के तहत अखबार की स्याही में मौजूद सीसा और भारी धातुएं इंसानी शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को 6 महीने तक की जेल या 5 लाख रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है। ​इस राष्ट्रीय स्तर की सख्ती का असर अब जनपद बिजनौर में भी दिखने लगा है। हालांकि, बिजनौर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए इस आदेश को पूरी तरह धरातल पर लागू कराना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। चुनौती सिर्...