औरैया, अप्रैल 19 -- औरैया, संवाददाता। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर अक्षय तृतीया के अवसर पर जनपद में संकल्प हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना के तहत बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष रेस्क्यू अभियान चलाया गया। टीमों ने गेस्ट हाउसों और मंदिरों में पहुंचकर निगरानी की और लोगों को जागरूक किया। अभियान में महिला कल्याण विभाग की टीम के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, जिला बाल संरक्षण इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, विशेष किशोर पुलिस यूनिट और श्रम प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भागीदारी की। टीमों ने आमजन को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। यह भी पढ़ें- बालिकाओं और महिलाओं को बाल विवाह के बताए गए दुष्परिणाम साथ ही बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.