बरेली, अप्रैल 17 -- बरेली। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन ने कमर कस ली है। डीपीओ मोनिका राणा ने बताया कि लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष से पूर्व नहीं करना चाहिए। अक्सर अक्षय तृतीया पर ऐसे मामले सुनने को आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा 1,00,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें। बाल विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 बरेली को 9897045967 पर दे। यह भी पढ़ें- अररिया: अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन अलर्ट यह भी पढ़ें- बाल विवाह की सूचना प्रशासन को दें यह भी पढ़ें- बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

हिंदी हिन्दुस्त...