नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली, प्र.सं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश दिया कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को बताया जाए कि उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी है या नहीं। अदालत ने कहा कि यदि जारी है तो क्या वह अभी प्रभावी है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को अंशुल अंबानी को इस संबंध में आवश्यक सूचना तीन सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। अंशुल अंबानी ने याचिका दाखिल कर जानकारी मांगी थी कि उनके खिलाफ कोई एलओसी जारी की गई या नहीं। याचिका में कहा गया, उन्हें कुछ समय बाद विदेश यात्रा करनी है। इसी वजह से वह यह स्पष्टता चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सर्कुलर प्रभावी तो नहीं है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...