अंतर-जातीय दंपति को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली, जून 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झूठी शान के लिए हत्या होने के डर से जूझ रहे अंतर-जातीय दंपति को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने महिला के माता-पिता को उनसे (दंपति) मिलने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने दंपति की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। इससे पहले, दंपति ने महिला के रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की शिकायत की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि हमें इस तरह के दकियानूसी तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वे दंपति को परेशान कर रहे हैं। यह सही नहीं है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी। सुनवाई के दौरान महिला के अभिभावकों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट का...
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