अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को झटका,राजस्थान हाईकोर्ट ने सरेंडर के दिए आदेश
नई दिल्ली, मई 27 -- राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार (27 मई) को बड़ा फैसला सुनाते हुए आसाराम की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा। वहीं इस मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को अदालत ने बरी कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह फैसला करीब एक महीने पहले सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है।2013 के मामले में आया अहम मोड़ यह मामला अगस्त 2013 का है, जब जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे। आरोपों के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद 25...
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