अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दम्पति की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जुलाई 4 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी के न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने चोरों के अंतरराज्यीय गिरोह की महिला सदस्य महिला और उसके पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। सात जून को पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बिजवाड़ा गांव के पूर्व सैनिक के भाई धर्मेंद्र के घर में 21 अप्रैल की रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें धर्मेंद्र ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा दरकावदा गांव निवासी आजाद ने 29 मई की रात में कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सात जून को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शोएब निवासी पांची, उसकी पत्नी शमा निवासी दरकावदा और आफताब आलम निवासी दिल्ली को गिरफ्तार कर खुलासा किया। यह भी पढ़ें- Hardoi News: बिजली तार चोरी गैंग के दो आरोपियों की...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.