नई दिल्ली, जून 30 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह अंडे फेंकने की घटनाओं पर पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ राज्य में राजनीतिक विरोध के कारण अंडे फेंकने की घटनाएं रोकने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि किसी आरोपी के मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। पीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह पुलिस से अंडे एसडीएल की ऐसी घटनाओं में एफआईआर दर्ज करवाए। अदालत ने राज्य सरकार को 20 जुलाई को एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें घटना के संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी हो।

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