लखनऊ, फरवरी 17 -- राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के आवेदन को अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी अंजान व्यक्ति को सड़क हादसे में मारे गए किसी व्यक्ति के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने कहा है कि यदि भविष्य में मृतक के परिवारजन, विधिक उत्तराधिकारी या विधिवत अधिकृत व्यक्ति आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करते हैं, तो उस पर कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा। मामला यह है कि लखनऊ के रहने वाले गुड्डू वर्मा की 5 दिसंबर 2022 को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में मैनपुरी जिले की सीमा में मौत हो गई थी। नीरज वर्मा द्वारा एक्सप्रेस-वे अधिकरण के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.