नई दिल्ली, जुलाई 27 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान बेरहमी से कत्ल किए गए आईबी अधिकारी के कातिलों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। दोषियों की सजा पर सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि जिस तरह से दोषियों ने अंकित की हत्या को अंजाम दिया था वह किसी मानव का काम नहीं हो सकता। इतनी बर्बरता दिखाई कि शव पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं था। दोषियों को कोर्ट से मृत्युदंड देने की मांग की है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी हैं। ताहिर हुसैन के अलावा अदाल ने जावेद, अनस, कासिम और नाजिम को दोषी करार दिया था, जबकि छह आरोपी बरी कर दिए गए। मधुकर पांडे ने कहा कि दोषियों ने कोर्ट में जो अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर जो हलफन...