नैनीताल, अगस्त 20 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई की। दो दिन तक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। तीनों को आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।दायर की विशेष अपील खंडपीठ में सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गए। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले के अनुसार, पिछले साल 30 मई को कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने अभियुक्तों को अंकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के वि...