पटना , नवंबर 28 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने 32 वर्ष पुराने रिश्वत के एक मामले में शुक्रवार को एक राजस्व कर्मचारी को छह माह के कारावास की सजा के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद औरंगाबाद के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी रामचंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।
मामले के विशेष लोक अभियोजक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि दोषी को 14/ 07/ 1993 को एक स्थानीय व्यक्ति से उसकी जमीन की दाखिल खारिज के लिए 500 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था ।अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए पांच गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।
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