कपूरथला , जुलाई 06 -- लंबे समय से लंबित मामलों के आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निपटारे के उद्देश्य से 21 से 23 अगस्त 2026 तक उच्चतम न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), कपूरथला की ओर से सोमवार को जारी जानकारी के अनुसार, जिन पक्षकारों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और जो आपसी समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान करना चाहते हैं, वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे इच्छुक पक्षकारों से अपील की गयी है कि वे जल्द से जल्द किसी भी कार्य दिवस पर जिला न्यायालय परिसर, कपूरथला स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचकर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में भेजने के लिए आवेदन करें। विशेष लोक अदालत में श्रम विवाद, परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, अन्य मुआवजा दावे, सेवा संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बंधक (मॉर्गेज) से जुड़े विवाद, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद तथा अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई कर आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पात्र पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबे समय से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने की अपील की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित