राजनांदगांव , अक्टूबर 21 -- छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में टेडेसरा-घुमका-कलडबरी-पटेवा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित 13 गांवों में जमीन के अंतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन और क्रय-विक्रय पर पूर्व में लगाई गई रोक को शिथिल कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आदेश जारी किया है। हालांकि, किसी अन्य परियोजना के कारण प्रतिबंधित भूमि पर यह छूट लागू नहीं होगी।

कलेक्टर के आदेश के अनुसार टेडेसरा, फूलझर, नवागांव, मुड़ीपार, बघेरा, परसबोड़, कलडबरी, बरबसपुर, हरड़ुवा, घुमका, दर्रा, पटेवा और रेंगाकठेरा गांव की संबंधित भूमि को प्रतिबंध से राहत दी गई है।

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