मुंबई , मई 04 -- मीरा रोड 'लोन वुल्फ अटैक' मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सोमवार को मुख्य आरोपी जुबैर अंसारी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 (यूएपीए) की धारा 16 लगायी है।
आरोपी को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आज ठाणे की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 11 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है।
आठ दिनों की हिरासत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अंसारी की अफगान मूल की और अमेरिका में रहने वाली पत्नी से संबंधित विवरणों का पता लगाने के लिए एटीएस को और अधिक हिरासत की आवश्यकता है, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण है।
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