मुंबई , अक्टूबर 27 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस पर रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इमरान की उस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें 14 अक्टूबर को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी नोटिस की वैधता को चुनौती दी गयी थी।

केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मामले को 02 नवंबर तक टालने का अनुरोध किया और न्यायालय को आश्वासन दिया कि इस बीच अभिनेता के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जायेगी। इमरान ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए कहा है कि यह मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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