गोपालगंज,16सितंबर(वार्ता) बिहार में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के राशन में किसी भी तरह की कटौती स्वीकार्य नहीं है और जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने वाले पीडीएस दुकानदारों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि पांच किलोग्राम से कम अनाज किसी भी लाभुक को दिया गया तो संबंधित पीडीएस दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निगरानी और कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जन वितरण प्रणाली से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों से क्षेत्र में की जा रही जांच एवं छापेमारी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई।

जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से पूछा कि पिछले एक महीने में उनके क्षेत्र में कितने पीडीएस दुकानों और गैस एजेंसियों की जांच अथवा छापेमारी की गई। अधिकारियों से कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में जिला पदाधिकारी ने जवाबदेही तय करने का सख्त निर्देश दिये।उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि केवल कार्यालय में बैठकर आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी नहीं होगी। अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र में निकलें, पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करें और अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। जांच के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और लाभुकों को निर्धारित मात्रा में राशन मिलने की स्थिति की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पीडीएस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र लाभुकों को उनके अधिकार का खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती, अनियमितता या लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी समीक्षा हुई। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमित छापेमारी की जाए।उन्होंने कहा कि जहां घरेलू उपयोग वाला गैस सिलेंडर व्यावसायिक इस्तेमाल में पाया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि गैस सिलेंडरों के अवैध अथवा नियम विरूद्ध उपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। छापेमारी को प्रभावी बनाया जाए और कार्रवाई के बाद उसका नियमित रूप से अनुश्रवण भी किया जाए।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पीडीएस दुकानदारों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम राशन देने की शिकायत को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शिकायत मिलने पर तत्काल स्थल जांच करें और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें।उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण का निर्धारित लक्ष्य अनुसार काम करने तथा निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया।

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