शिमला , जनवरी 12 -- हिमाचल प्रदेश में अब 100 पेटियों से अधिक सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत भुगतान का दावा करने के लिए जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देनी होगी। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के प्रबंध निदेशक ने यह जानकारी दी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि संशोधित एमआईएस दिशा-निर्देश के अनुसार 100 पेटियों से अधिक सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक को साबित करने और दावे को सुनिश्चित करने के लिए खाता और खतौनी जैसे राजस्व दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने कहा, "यह कदम पारदर्शिता लाने और बड़ी मात्रा में उपज के मामलों में योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया गया है।"प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि एमआईएस के तहत 100 पेटी से कम सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
यह छूट छोटे और सीमांत किसानों का बोझ कम करने और उनके दावे का तेजी से निपटारा करने के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि संशोधित दस्तावेजीकरण की जरूरत से असली किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एचपीएमसी जरूरी रिकॉर्ड सत्यापित होने के बाद एमआईएस भुगतान का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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