धर्मशाला , अक्टूबर 30 -- हिमाचल प्रदेश में जारी 'चिट्टा विरोधी' अभियान के तहत नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी से अर्जित 48.30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत शमशेर सिंह नामक आरोपी की संपत्ति पर यह कार्रवाई की है।
पुलिस ने शुक्रवार को 'यूनीवार्ता' को बताया कि कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील के डमटाल निवासी शमशेर सिंह (पुत्र गुरदियाल सिंह) के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है।
दिल्ली के सक्षम अधिकारी एवं प्रशासक ने 22 अक्टूबर को आदेश जारी कर आरोपी की संपत्तियों को सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए जब्त करने का निर्देश दिया था। जब्त की गयी संपत्तियों में इंदौरा तहसील के छन्नी गांव में स्थित 45,90,557 रुपये मूल्य का एक दोमंजिला आवासीय मकान और अवैध नशा कारोबार से कमायी गयी 2,40,440 रुपये की नकदी शामिल है।
कुर्क की गयी कुल संपत्ति का मूल्य 48,30,997 रुपये है।
डमटाल पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 29 अक्टूबर को आरोपी को औपचारिक आदेश थमाते हुए ज़ब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपने का निर्देश दिया।
नूरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चिट्टा विरोधी अभियान केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की पहचान, जांच और जब्ती कर नशा तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा रहा है।
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