सहारनपुर , फरवरी 17 -- सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने मंगलवार को एक अहम कार्रवाई करते हुए गिरोहबंद अपराधी हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अवैध धन से अर्जित 56 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपये आंकी गई है।

आदेश के तहत तहसीलदार बेहट को कुर्क संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है तथा उन्हें संपत्तियों के उचित एवं प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार गैंग लीडर मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला के विरुद्ध जनपद, गैर जनपद और गैर राज्य के विभिन्न थानों में करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं।

प्रशासन ने बताया कि मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला अपने पुत्रों मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल, सहयोगी नसीम और राव लईक सहित एक संगठित गिरोह का संचालन करता था। गिरोह के विरुद्ध थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर में धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत है।

आरोप है कि गिरोह द्वारा वन क्षेत्र से खैर सहित अन्य लकड़ी की चोरी व तस्करी, अवैध खनन तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध धन अर्जित किया गया। इसी धन के बल पर लोगों को डराकर, धमकाकर और धोखाधड़ी कर सरकारी एवं गैर सरकारी भूमि का अवैध क्रय और कब्जा किया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्ती से अभियान चलाया जाएगा।

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