नैनीताल , अक्टूबर 14 -- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने शादी के इच्छुक दो अलग-अलग धर्मों के जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश ऊधमसिंह नगर पुलिस को दिए हैं।

मामले के अनुसार मुस्कान और दीपक कुमार की ओर से उच्च न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा गया कि वे वयस्क हैं और शादी करना चाहते हैं लेकिन परिजन शादी से खुश नहीं हैं और उन्हें खतरा है।

मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई की लेकिन आदेश की प्रति आज मिली।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता वयस्क हैं। वे अलग-अलग धर्मों से संबंधित हैं और विवाह करना चाहते हैं। इसलिए राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए।

खंडपीठ ने ऊधमसिंह नगर की ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को निर्देश दिए कि उच्चतम न्यायालय के लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में दिये गये निर्णय के आधार पर खतरे का आकलन कर जोड़े को सुरक्षा मुहैया करायें। साथ ही पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि नाराज परिजनों को बुला कर आवश्यक कानूनी परामर्श भी दें।

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