नैनीताल , जुलाई 27 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले के विकासनगर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के मामले में जिला प्रशासन को दो सप्ताह की और मोहलत दे दी है। साथ ही दो सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ प्रभु दयाल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
आज जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी की ओर से जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया। उन्होंने अदालत से कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कुछ जगहों पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है।
उन्होंने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह की मोहलत देते हुए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यहां बता दें कि विकासनगर तहसील के खसरा संख्या 680/5 मिन क्षेत्रफल 0.3640 हेक्टेयर और खसरा संख्या 680/2412 क्षेत्रफल 1.0560 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज है और इसका प्रबंधन वन विभाग के अधीन है।
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