नैनीताल , अप्रैल 10 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नंदन बहुगुणा (एचएनबी) विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के मामले में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया।

सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जुगरान की ओर द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के स्पष्ट निर्देशों और राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के बावजूद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई कॉलेजों में शिक्षकों को पिछले पांच वर्षों से वेतन नहीं मिला है। यह भी बताया गया कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय भुगतान की स्थिति को लेकर यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

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