नैनीताल , अप्रैल 20 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने और फ्लाई ओवर का निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सरकार से अभी तक उठाये गये कदमों और फ्लाई ओवर निर्माण के लिए सर्वे की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए अदालत ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की ओर से अदालत को बताया कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहे को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2018 में फ्लाईओवर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सर्वे कराया गया।
कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट पेश नही की गई है जबकि यह शहर का व्यस्तम मार्गों में से एक है। आये दिन यहां पर जाम लगता रहता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण आवश्यक है।
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