नयी दिल्ली , मार्च 25 -- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोक सभा में कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकार की मुफ्त राशन वितरण योजना के तहत राशन पाने से वंचित नहीं किया जा रहा है।

श्री जोशी ने प्रश्न काल में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड प्रमाणीकरण एवं अन्य औपचारिकतायें पूरी न होने पर भी राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान से बिना राशन वापस नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि राशन दुकानों का आवंटन एवं राशन दुकानदारों का कमीशन राज्य सरकारें तय करती हैं। केन्द्र सरकार का इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि मध्य प्रदेश में शत-प्रतिशत राशन कार्ड आधार से लिंक कर दिये गये हैं।

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