चंडीगढ़ , मई 06 -- हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025-2026 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न) 22 मई 2026 तक दाखिल करने के निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए हर वित्त वर्ष के अंत में अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है।

सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि उन्होंने पिछले वर्षों का संपत्ति विवरण अभी तक जमा नहीं किया है, तो उसे भी निर्धारित समय सीमा के भीतर अवश्य दाखिल करें।

यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना विवरण भरना होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों को भी आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

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