चंडीगढ़ , जुलाई 19 -- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 18 जुलाई को राज्य के सभी 22 जिलों और 38 उप-मंडलों में एक साथ विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया।
हरियाणा सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों के लिए आयोजित इस विशेष अभियान में 9,590 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक सिबल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित समाधान, न्यायालयों का बोझ कम करना और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत करना है।
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