चंडीगढ़ , अप्रैल 20 -- हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है। नये प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो रिक्त पदों पर पहले पात्र एससी कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक प्रतिनिधित्व की कमी पूरी नहीं हो जाती। वहीं जिन विभागों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व पहले से 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां पदोन्नति सामान्य नियमों केतहत की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना में उन सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति मिली है, चाहे उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया हो या मेरिट के आधार पर पदोन्नत हुए हों।
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