हमीरपुर , अप्रैल 24 -- हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने निगम के अधिकार क्षेत्र में छोटे स्टॉल से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक, सभी दुकानदारों, होटलों, शोरूमों, क्लीनिकों और कारोबार करने वाले व्यापारियों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, तो वे 15 मई तक इसे अवश्य प्राप्त कर लें।

श्री शर्मा ने कहा कि ये लाइसेंस लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, वे ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नगर निगम कार्यालय भी जा सकते हैं। निजी पार्किंग सुविधाएँ संचालित करने वाले व्यक्तियों को भी निगम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

आयुक्त ने शुक्रवार को कहा कि जो भी व्यापारी 15 मई तक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहेगा, उसे 500 रुपये का मासिक जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सीमा के भीतर प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से होर्डिंग लगाने के लिए निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसी अनुमति के बिना लगाए गए बैनर और होर्डिंग बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिए जाएँगे, और सार्वजनिक संपत्ति को पहुँचाए गए किसी भी नुकसान के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे 15 मई तक लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवा लें। पालतू जानवरों का पंजीकरण न करवाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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