शिलांग , जुलाई 13 -- मेघालय में 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी समन मिलने पर अदालत की सभी सुनवाइयों में शामिल हो रही है। यह जानकारी सोमवार को मेघालय पुलिस के एक अधिकारी ने दी।
ईस्ट खासी हिल्स के जिला पुलिस प्रमुख विवेक सियेम ने संवाददाताओं से कहा, "सोनम जमानत की शर्तों का पालन कर रही है। वह यहीं है और अदालत की बुलायी गयी सभी सुनवाइयों में पेश हो रही है।"श्री सियेम ने कहा, "मुकदमा जारी रहेगा। जमानत जांच के लिए झटका जरूर है, लेकिन हम जंग नहीं हारे हैं। अब हमें मुकदमे की प्रक्रिया की ओर देखना चाहिए।"शिलांग के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) दशलीन आर. खरबतों की अदालत ने 27 अप्रैल को गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए सोनम को सशर्त जमानत दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने तीन जुलाई को मेघालय उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसने शिलांग की निचली अदालत के सोनम को जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा था। जमानत इस आधार पर दी गयी थी कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी के आधार को प्रभावी ढंग से बताने में विफल रही थी।
प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत दर्ज की गयी थी, जो हत्या से संबंधित है। जब पुलिस ने सोनम को गिरफ्तारी का आधार बताया तो गलती से बीएनएस की धारा 403(1) का उल्लेख कर दिया था।
सियेम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनाये गये गिरफ्तारी के कागजाज में इस लिपिकीय गलती के कारण ही मेघालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सोनम की जमानत को बरकरार रखा।
आरोप है कि इंदौर के परिवहन व्यवसायी राजा रघुवंशी की मई 2025 में सोहरा (मेघालय का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल) में हनीमून ट्रिप के दौरान उनकी नवविवाहित पत्नी सोनम के कहने पर हत्या कर दी गयी थी।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीन लोगों ने उनकी हत्या की थी।
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