शिलांग , अप्रैल 28 -- मेघालय की एक स्थानीय अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। सोनम रघुवंशी मई 2025 में अपने पति, इंदौर निवासी ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी हैं। अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने में विफल रही थी।
विशेष लोक अभियोजक के.सी. गौतम ने बताया कि शिलांग की अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) की अदालत ने सोमवार को आदेश पारित करते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पेश करने का निर्देश दिया।
सोनम को अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहने और आगामी सुनवाईयों के दौरान अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। साथ ही, आरोपी को सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ न करने का भी निर्देश दिया गया।
सोनम मेघालय के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोहरा में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या की कथित साजिश रचने की मुख्य आरोपी है।
मेघालय पुलिस ने 2 जून, 2025 को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा सिविल उपमंडल के रियात अरलियांग स्थित वेइसावदोंग पार्किंग स्थल के नीचे एक गहरी खाई से राजा का अत्यधिक सड़ा हुआ शव बरामद किया।
सुनवाई के दौरान, उप मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील के कानूनी सलाहकार सुदीप राणा ने सोनम की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून के अनुसार गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन किया गया।
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