मिर्जापुर , जनवरी 30 -- मिर्जापुर जिले की अदालत ने हत्या एवं आगजनी के 22 वर्ष पुराने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 61,200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 मई 2002 को थाना अदलहाट में वादी राजकुमार पुत्र जयकरन निवासी भुइली खास ने गांव के ही गुड्डू और ताज मोहम्मद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोनों ने एकराय होकर वादी के घर पहुंचकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मड़ई में आग लगा दी। इस दौरान वादी के साले विकास को पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई तथा अन्य परिजनों को भी चोटें आईं।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज एससी/एसटी एक्ट ऋचा जोशी की अदालत में हुई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त गुड्डू उर्फ छोटे पुत्र अबुल मजीद तथा ताज मोहम्मद पुत्र अब्दुल कलाम, निवासी भुइली खास, थाना अदलहाट को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 302/149, 336, 436, 504, 506(2) व 323/149 के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोनों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 61,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया।
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